
✍️सुमित गुप्ता/8305141062
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत मतदान एवं मतगणना स्थल में कव्हरेज हेतु मीडिया प्रतिनिधियों के लिए दिशा-निर्देश जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार मतदान केन्द्र एवं मतगणना स्थल में कव्हरेज हेतु मीडिया के प्रतिनिधियों को मतदान केन्द्र एव मतगणना स्थल पर सीमित प्रवेश की अनुमति होगी। मतदान केन्द्र के समक्ष बाहर लाईन में मतदान के लिए प्रतीक्षारत खड़े मतदाताओं की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की जा सकेगी। किसी भी स्थिति में मतदान केन्द्र में मतदान प्रकोष्ठ के भीतर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। किसी भी स्थिति में लगातार वीडियोग्रॉफी नहीं की जा सकेगी। मतदान केन्द्र एवं मतगणना कक्ष में प्रवेश हेतु रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी किसी भी मीडियाकर्मी को प्रवेश करने से रोक सकेंगे। मतगणना स्थल पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी रिटर्निंग ऑफिसर के देखरेख में पर्याप्त दूरी से की जा सकेगी। किसी भी स्थिति में मतपत्रों की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं की जा सके।।